कोका कोला द्वारा कूओं के प्रदूषण पर नोटिस
तिरूवंतपुरम, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पलक्कड़ जिले के प्लाचीमाड़ा स्थित कोका कोला - इकाई को “कारण बताओ” नोटिस जारी किया है, और पूछा है क्यों न पर्यावरण गंदा करने के लिये कोका कोला के खिलाफ आपराधिक मामले का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिये। “कारण बताओ” नोटिस में यह कहा गया है कि कोका कोला ने अपना कचरा जो स्थानीय किसानों को खाद के नाम पर बेचा था, जिसमें कैडमियमों जैसे भारी धातुओं के कारण विषैली धातुओं से मिट्टी का प्रदूषण हुआ है, साथ ही पास के कुँओं में भी पानी पीने लायक नहीं रह गया है।
प्लाचीमाड़ा सालिडैरिटी कौंसिल के संयोजक अजयन ने कहा कि “भोपाल घटना” के बाद यह पहली बार हुआ है कि किसी कंपनी के विरुद्ध पर्यावरण गंदा करने के लिये आपराधिक अभियोग लगाया जा रहा है। इस बात ने हमको भरोसा दिया है कि पिछले 2,000 दिनों से कोका कोला कंपनी के विरुद्ध जो हमने आवाज उठाई थी, वह सही थी।
संयोजक अजयन ने माँग की है कि कोका कोला द्वारा पर्यावरण गंदा करने के कदमों से हुई हानि का उचित आँकलन किया जाना चाहिये जिससे कि प्रदूषण के भुक्तभोगियों को हरजाना प्राप्त हो सके।
प्लाचीमाड़ा सालिडैरिटी कौंसिल के संयोजक अजयन ने कहा कि “भोपाल घटना” के बाद यह पहली बार हुआ है कि किसी कंपनी के विरुद्ध पर्यावरण गंदा करने के लिये आपराधिक अभियोग लगाया जा रहा है। इस बात ने हमको भरोसा दिया है कि पिछले 2,000 दिनों से कोका कोला कंपनी के विरुद्ध जो हमने आवाज उठाई थी, वह सही थी।
संयोजक अजयन ने माँग की है कि कोका कोला द्वारा पर्यावरण गंदा करने के कदमों से हुई हानि का उचित आँकलन किया जाना चाहिये जिससे कि प्रदूषण के भुक्तभोगियों को हरजाना प्राप्त हो सके।